वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को राज्यसभा में गहन बहस के बाद 128-95 वोटों से पारित किया गया। लोकसभा में इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। विधेयक में वक्फ संगठनों के योगदान में कटौती, उच्च कमाई वाले निकायों के लिए ऑडिट और समावेशिता के लिए गैर-मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करना शामिल है। विपक्ष ने इसे विभाजनकारी और असंवैधानिक बताया।
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