टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की नई तिथि
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने FY 2024‑25 (AY 2025‑26) के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की सीमा को 30 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया। यह बदलाव उन सभी करदाताओं पर लागू होता है जिनको धारा 44AB के तहत ऑडिट करवाना अनिवार्य है। प्रोफेशनल संस्थाओं, विशेषकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडीज़ की कई शिकायतों को देखते हुए इस राहत को प्रदान किया गया।
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यह विस्तार केवल धारा 139(1) की व्याख्या‑2 के क्लॉज (a) में उल्लिखित अस्सीज़ी यानी करदाता समूह पर ही लागू होगा। इससे छोटे‑बड़े दोनों व्यवसायों को अपनी ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने के लिये अतिरिक्त एक महीने का समय मिल गया।
ITR filing 2025 के संभावित बदलाव और वास्तविक प्रभाव
ऑडिट रिपोर्ट की नई तिथि के बावजूद, अब तक ITR filing की आधिकारिक अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 ही बनी हुई है।ITR filing 2025 को लेकर कुछ प्रमुख कर विशेषज्ञ अलग‑अलग राय दे रहे हैं। खैतन & को के पार्टनर आशिष मेहता का कहना है कि जब तक CBDT कोई अलग नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, ऑडिट‑आवश्यक करदाताओं को अभी भी 31 अक्टूबर तक ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरी ओर, एस.के. पाटोद्याल्प के एसोसिएट डायरेक्टर मिहीर टान्ना का तर्क है कि वित्त बीलेट 2020 के प्रावधान के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट को ITR फाइलिंग की एक महीने पहले जमा करना अनिवार्य है, इसलिए रिटर्न की अंतिम तिथि को 30 नवंबर 2025 तक ले जाना चाहिए।
वर्तमान में FY 2024‑25 के लिए विभिन्न वर्गों की ITR डेडलाइन इस प्रकार हैं:
- सैलरी वाले व्यक्तियों और non‑audit मामलों के लिए 15 सितम्बर 2025 (जुलाई से जुलाई से बढ़ाई गई)।
- ऑडिट‑आवश्यक व्यवसायों के लिए 31 अक्टूबर 2025।
- ट्रांसफ़र प्राइसिंग के मामलों में 30 नवंबर 2025।
- लेट‑फाइल या संशोधित रिटर्न के लिये 31 दिसम्बर 2025 तक का समय है।
विशेषज्ञों की राय है कि CBDT जल्द ही एक अतिरिक्त अधिसूचना जारी कर इस अंतर को समाप्त कर देगा, जिससे ऑडिट‑आवश्यक करदाताओं को भी 30 नवंबर तक का पर्याप्त फुर्सत मिलेगा। यह कदम न केवल समय की कमी को दूर करेगा, बल्कि देर से फाइल करने पर लगने वाले सेक्शन 234A का ब्याज और सेक्शन 234F के तहत संभावित ₹5,000 का जुर्माना भी बचाएगा।
Neelam Khan
26 सितंबर, 2025 - 08:07 पूर्वाह्न
ये बदलाव बहुत अच्छा हुआ! ऑडिट वाले लोगों को एक महीना का सांस लेने का मौका मिल गया। अब तो थोड़ा शांति से काम हो जाएगा।
Jitender j Jitender
27 सितंबर, 2025 - 23:46 अपराह्न
धारा 44AB के तहत ऑडिट आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए ये एक्सटेंशन लॉजिकल है क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन और साइबर कॉम्प्लायंस भी अब ऑडिट के साथ लिंक्ड हैं और टाइमलाइन एडजस्टमेंट नेचुरल है
Jitendra Singh
28 सितंबर, 2025 - 16:06 अपराह्न
इतना धूमधाम क्यों? जब तक आप अपने बुक्स नहीं रखते तब तक ये सब बकवास चलती रहेगी। अगर आपको टैक्स फाइल करने में दिक्कत हो रही है तो शायद आपका बिज़नेस ही गलत है।
VENKATESAN.J VENKAT
29 सितंबर, 2025 - 11:44 पूर्वाह्न
ये लोग बस देरी करने के लिए नए नियम बना रहे हैं। जब तक आप अपने आप को नियमों के बाहर नहीं रखते तब तक ये सब चलता रहेगा। लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए न कि एक्सटेंशन की उम्मीद करनी चाहिए।
Amiya Ranjan
29 सितंबर, 2025 - 12:04 अपराह्न
31 अक्टूबर तक का समय भी बहुत कम है। अगर आप अपने अकाउंटेंट को बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही तरीका है।
vamsi Krishna
29 सितंबर, 2025 - 18:03 अपराह्न
yrr ye 31 oct ka deadline toh phir bhi hai na? toh phir ye sab kya baat hai? kuch samajh nahi aaya
Narendra chourasia
30 सितंबर, 2025 - 23:09 अपराह्न
ये सब बकवास! जो लोग टैक्स फाइल नहीं कर पाते वो अपनी जिम्मेदारी का बोझ दूसरों पर डाल रहे हैं! अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको बिज़नेस छोड़ देना चाहिए! ये लोग बस लाइनें खींच रहे हैं!
Mohit Parjapat
2 अक्तूबर, 2025 - 02:23 पूर्वाह्न
भारत की बुद्धिमत्ता का एक नया उदाहरण! 🇮🇳 ऑडिट वालों को एक महीना देना तो बस एक छोटा सा सम्मान है। अगर हम अपने अकाउंटेंट्स को इंसान नहीं मानते तो ये दुनिया चलेगी कैसे? अब तो हमारे लिए ये नियम भी बहुत बड़ी जीत है! 🚀
Sumit singh
3 अक्तूबर, 2025 - 11:58 पूर्वाह्न
ये सब बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि जब तक आप अपने बुक्स नहीं रखते तब तक ये सब बकवास चलती रहेगी। मैंने 2018 में एक छोटे बिज़नेस को देखा था जिसने ऑडिट के लिए 3 महीने लगा दिए थे। अब ये एक महीना देना तो बस एक निर्मम अनुग्रह है। अगर आप अपने आप को नियमों के बाहर रखते हैं तो आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है।